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HC के आरक्षण फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार - Municipal elections

मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव से पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण पर रोक लगा दी हैशिवराज सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है.इसके लिए शिवराज सरकार जल्दी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी.

Urban Administration Minister Bhupendra Singh
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह

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Published : Mar 14, 2021, 7:54 PM IST

सागर।मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण पर रोक लगा दी है. जिसके बाद अब शिवराज सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. इसके लिए शिवराज सरकार जल्दी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी. नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के फैसले को शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार- मंत्र

विकास के रोडमैप पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक की

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण के हिसाब से ही चुनाव सालों से होते आ रहे हैं. लेकिन जब ग्वालियर खंडपीठ ने इस पर रोक लगाई है तो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय जाएंगी.

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