सागर(Sagar)। हत्या के चार अलग-अलग मामलों में आरोपी बीना के शास्त्री वार्ड में रहने वाले राजेश तिवारी को बीना अपर सत्र न्यायालय में दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सीरियल किलर राजेश तिवारी का दो अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है. बीना अपर सत्र न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपी राजेश पिता विष्णु प्रसाद तिवारी (32) शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड और धारा 201 में दोषी पाते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
15 हजार वापस नही किए तो कर दी थी हत्या
10 सितंबर 2018 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बीजासेन माता मंदिर के पास एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है. पुलिस ने जाकर देखा तो उसके सिर पर पत्थर मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी.युवक की हाथ की कलाई भी काटी हुई थी. विवेचना के दौरान मृतक की पहचान बीना के प्रमोद पिता खेमचंद्र के रूप में हुई. मृतक के घर वालो से पूछताछ में पता चला कि मृतक प्रमोद आरोपी राजेश के साथ गया था.
सगे भाई की हत्या के आरोपी सीरियल किलर को उम्रकैद, चार हत्याओं के मामले में से दो मामलों पर फैसला आना बाकी - Serial killer accused of killing real brother
सागर(Sagar)हत्या के चार अलग-अलग मामलों में आरोपी राजेश तिवारी को दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सीरियल किलर राजेश तिवारी का दो अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है.आरोपी ने रुपए के लेनदेन के मामले में युवकों की हत्या की थी.इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.आरोपी अपने सगे भाई की हत्या का भी आरोपी है.
संदेह के आधार पर राजेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी राजेश ने बताया कि उसने मृतक प्रमोद को कक्षा 10 वीं की 75 प्रतिशत की अंकसूची बनाने के लिए 15 हजार रूपए दिये थे. प्रमोद ने न तो उसके पैसे वापस किए और न ही उसकी अंकसूची बनाई. रुपए वसूलने के लिए उसने योजना बनाई कि प्रमोद को मारकर उसके परिवार वालों को गुमराह करके रुपए वसूले गए. इसी योजना के तहत उसने उसे मण्डीबमौरा ले जाकर उसकी चाय में नींद की गोली मिला दी.जैसे ही बीजासेन मंदिर के पास उसे नीद आने लगी, तो उसके सिर पर पत्थर मारा. गले और हाथ में ब्लेड मारा जिससे वह मर गया. आरोपी ने मृतक प्रमोद के कपड़े निकालकर पास के कुआं में फेंक दिए.
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नीद की गोली खिलाकर ब्लेड से हाथ और गले पर किए कई वार
पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की हत्या करना और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव का चेहरा जलाकर क्षत विक्षित कर सड़क पर फेंका गया था. विवेचना के दौरान आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया गया. जिसके घर के सामने मृतक की लाश मिली थी. आरोपी राजेश ने एक अन्य मामले में बताया कि उसने मृतक सुलतान को 300 रूपए दिए थे. जब पैसे वापस मांगे, तो मृतक सुलतान ने नशे में गाली देने शुरु कर दिया और पैसे भी नहीं दिए. आरोपी राजेश ने 23 अगस्त 2018 को पार्टी के बहाने सुलतान को बुलाया और उसकी बीयर में नीद की गोली मिला दी. जैसे ही उसे नीद का असर हुआ, उसने मृतक सुलतान के सिर पर मसाला बांटने वाला पत्थर मार दिया. सुलतान की मौके पर ही मौत हो गई. पहचान न हो इसलिए सुलतान के चेहरे पर तौलिया बांध डीजल डालकर आग लगा दी और बाथरूम में छिपा दिया. जब बदबू आने लगी, तो रास्ते में शव फेंक दिया.
दो हत्या के मामले में फैसला बाकी
हत्या के दो अन्य मामले भी अदालत में पुलिस से मिली के जानकारी के अनुसार आरोपी पर अपने सगे भाई हरिओम तिवारी की हत्या का भी आरोप है. अक्टूबर 2017 में घरेलू विवाद और मन मुटाव के चलते बदला लेने की नीयत से अपने सगे भाई मृतक हरिओम तिवारी की पत्थर मार कर हत्या करना भी स्वीकार किया. एक और मामले में 2009 में कमला बाई अहिरवार बीना की हत्या करना स्वीकार किया.