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गरीबों के निवाले पर डाका! ढाई करोड़ से अधिक राशि के सरकारी अनाज की हेराफेरी, पीडीएस दुकानदार और सहायक को जेल

सागर में गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने वाले पीडीएस दुकान संचालक और उसके सहायक के खिलाफ कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर ने दोनों आरोपियों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जेल भेजा(action on PDS shopkeeper and assistant). बताया जा रहा है कि ढाई करोड़ से अधिक राशि के अनाज की ब्लैक मार्केटिंग की गई है.

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सागर में ढाई करोड़ से अधिक राशि के अनाज की हेराफेरी

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Published : Jan 22, 2022, 10:51 AM IST

सागर। सरकारी अनाज की कालाबाजारी को लेकर कलेक्टर ने चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन दुकान संचालक और सहायक को जेल भेजने का आदेश दिया है. परसोरिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता नीरज और अंशुल द्वारा गरीब हितग्राहियों को राशन वितरित नहीं किए जाने और रिकॉर्ड में हेराफेरी की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट के बाद जिला कलेक्टर ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया.

सागर कलेक्टर ने भेजा जेल

ढाई करोड़ से अधिक राशि के सरकारी अनाज की हेराफेरी
सोनिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान की लगातार शिकायत आ रही थी कि दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों को राशन नहीं बांटा जा रहा है. इन शिकायतों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति विभाग को जांच के आदेश दिए थे. सागर ग्रामीण की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारू जैन ने सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरबना के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान परसोरिया की 27 दिसम्बर 2021 को जांच की थी.जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा हुआ. जिसके आधार पर सागर एसडीएम अमन मिश्रा ने खाद्यान्न की मात्रा की राशि 2 करोड़ 67 लाख 9 हजार 7 रुपए नीरज दुबे एवं अंशुल सोनी से वसूली के आदेश दिए थे.

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कलेक्टर ने भेजा जेल
एसडीएम ने आगे की कार्रवाई के लिए मामले को कलेक्टर दीपक आर्य के पास भेजा था. कलेक्टर की जांच में पाया गया कि परसोरिया शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता नीरज दुबे एवं सहायक अंशुल सोनी ने हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभ से वंचित रखा. आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को प्रभावित करना दोषी भी पाया गया था. जिस पर सागर के कलेक्टर दीपक आर्य ने दोषियों के विरुद्ध चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 (1 )दो एवं धारा 3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधितों को जेल में 6 माह तक निरुद्ध रखने का आदेश दिया है. थाना प्रभारी कोतवाली ने दोनों को जेल भेज दिया है.

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