सागर।अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि आरोपी नासिर भैंसा पहाड़ी गांव में किराए के मकान में रहने आया था. वह लोगों को बताता था कि विदेश में उसके कपड़े के बड़े कारखाने हैं. अगर तुम लोग बड़ी दुकान या फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो कुछ पैसे खर्च करो. इस तरह करीब 34 लोग उसके झांसे में आ गए और उसे पैसे देते गए. इस मामले में कैंट थाना ने जांच कर न्यायालय में केस प्रस्तुत किया था. ये फैसला करीब 4 साल बाद आया
हर ठगी पर 5 साल की सजा :न्यायालय ने इस मामले में धोखे का शिकार हुए हर व्यक्ति के हिसाब से 5-5 साल की सजा आरोपी को सुनाई है. इस तरह आरोपी को 170 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं हर व्यक्ति के हिसाब से 10 हजार का जुर्माना कुल 3 लाख 40 हजार लगाया है. खास बात ये ये सजा क्रम से चलेगी और इस तरह 34 मामलो में उसे अलग-अलग सजा भुगतनी पड़ेगी, जो तकरीबन 170 साल होगी. जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार 12 अक्टूबर 2019 को पुलिस अधीक्षक सागर को अरविंद जाटव, इश्हाक खान और नियाज खान ने नासिर मुहम्मद और उसके परिवार के 7 सदस्यों के खिलाफ शिकायत की थी.
लोगों को ऐसे लिया झांसे में :शिकायत में कहा गया था कि करीब 10-11 महीने पहले नासिर मुहम्मद नाम के शख्स जिसके आधार कार्ड पर नासिर राजपूत नाम लिखा था. वह आटो ड्राइवर मुन्ना के साथ भैंसा गांव आया था और बन्ने खां को किराए के मकान की जरूरत के बारे में बताया और मुस्तकीम टेलर के मकान में किराए से रहने लगा. आरोपी नासिर और उसके परिजन खुद को गुजरात का रहने वाला बताया था और उसका कहना था कि गुजरात में उसका बंगला 7 करोड़ 85 लाख रुपये में बिका है. लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने फिलहाल पैसा मध्यप्रदेश आने पर रोक लगा दी है और टैक्स काटकर उसका पैसा बैंक आफ बड़ौदा में आने वाला है. आरोपी ने अपनी बात सही साबित करने अपने मोबाइल पर बैंक का एसएमएस, पासबुक की एंट्री लोगों को दिखाई.