सागर। यातायात चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिये ई-चालान की व्यवस्था की जा रही है. इसके के लिये POS(POINT OF SALE) मशीन को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है. इस व्यवस्था के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का ट्रैफिक जवान मौके पर ही फोटो खींचेगा और गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर पीओएस मशीन में फीड करेगा. इसके बाद जुर्माने की राशि डिस्प्ले पर आ जाएगी. फिर पेमेंट के तीन ऑप्शन (डेबिट / क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एवं नेट बैंकिंग) में से एक को सिलेक्ट कर जुर्माना भरा जा सकेगा.
भुगतान के बाद रसीद मिलेगी :इसके अलावा नगद राशि का भुगतान करके भी मशीन के माध्यम से रशीद प्राप्त कर सकेगा. यदि वह दोनों की स्थिति में जुर्माना नहीं भर रहा है तो उसके बैंक खातें में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक शेयर की जाएगी. इसके माध्यम से यदि 3 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो चालान/ई चालान वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. जहां से वाहन चालक को SMS के माध्यम से समन भेजा जायेगा और साथ ही लिंक के माध्यम से पैसे जमा करने का एलर्ट भी जायेगा. इसके बाद भी जमा नही करने की स्थिति में 15 दिन के बाद चालान एक्चुअल कोर्ट (संबंधित थाना क्षेत्र) में ट्रांसफर हो जाएगा.