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Rahul Lodhi Nomination: दिनभर की जद्दोजहद के बाद मिली उमा भारती के भतीजे को राहत, कांग्रेस की नामांकन पर आपत्ति खारिज - 2 नवंबर को राहुल लोधी नामांकन पर फैसला

खरगापुर से भी बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के नामांकन को होल्ड पर रखा गया था. निर्वाचन आयोग ने दोनों प्रत्याशियों के पक्ष को सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की अपील की खारिज कर दिया है. बता दें बीते दिन भोजपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन को भी होल्ड पर रखा गया है.

Rahul Lodhi Nomination
राहुल लोधी

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 1, 2023, 10:07 PM IST

सागर। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा को लेकर आज दिन भर चल सांसे थामने वाले घटनाक्रम के बाद आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को बड़ी राहत मिली है. उनके नामांकन को जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैध करार दिया है. दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी चंदा गौर ने भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी. आपत्ति में कई जानकारियां छुपाने और खासकर हाई कोर्ट द्वारा 2018 के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के ऑर्डर की जानकारी न देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने एतराज उठाया था.

इस आपत्ति पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने खरगापुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का नामांकन लंबित कर दिया था. आज दिन भर इस मामले में दोनों पक्षों की बहस के बाद देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी की आपत्ति खारिज कर दी है. राहुल लोधी का नामांकन वैध पाया गया है.

क्या है मामला: खरगापुर से भाजपा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को चुनाव के चार महीने पहले राज्य मंत्री बनाया गया था. भाजपा
प्रत्याशी राहुल लोधी का नामांकन कानूनी दांवपेच में फंस गया था. दरअसल, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राहुल लोधी पर कांग्रेस की प्रत्याशी चंदा गौर ने नामांकन में तथ्य छुपाने और जानकारी न देने के आरोप लगाकर आपत्ति दर्ज की थी. चंदा सिंह गौर की आपत्ति के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राहुल सिंह लोधी के नामांकन को होल्ड पर रखा गया.

निर्वाचन आयोग ने सुनाया फैसला

इस मामले में दोनों पक्षों के लिए आज सुनवाई को बुलाया गया और दिनभर दोनों पक्षों ने अपनी दलील उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखी. दिनभर चली सुनवाई के बाद उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी के नामांकन देर रात में या सुबह 11:00 बजे तक फैसला आ सकता है, लेकिन इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने रात 8:30 बजे अपना आदेश जारी करते हुए राहुल लोधी को बड़ी राहत दी है और उनका नामांकन वैध माना गया है.

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क्या आपत्ति दर्ज कराई कांग्रेस ने: कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर के वकील नेत्रप्रकाश शुक्ला ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के नामांकन पर हमने आपत्ति लगाई थी. कई जानकारियों के कॉलम खाली थे. उनके निर्वाचन को लेकर जो हाईकोर्ट ने आर्डर पेश किया था. इसकी जानकारी भी नामांकन में नहीं थी. आपत्ति के बाद हमने पक्ष रखा और नामांकन रद्द करने की मांग की.

सुनवाई के बाद क्या बोले राहुल लोधी:आज दिन भर चली सुनवाई के बाद भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी का कहना है कि "कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह निराधार थे और उनके नामांकन में जो भी कमी थी. उन्हें समय पर पूरा कर लिया गया था. आज हमारे वकीलों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष पक्ष रखा था. हमें पूरा भरोसा था कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा.

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