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MP Board Exam 2023: परीक्षा से वंचित करने के मामले में बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, कलेक्टर को नोटिस जारी

परीक्षा से वंचित करने के मामले में नया मोड सामने आया है. इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है.

MP Board Exam 2023
बोर्ड परीक्षा से वंचित करने का मामला

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Published : Mar 3, 2023, 8:42 PM IST

सागर।जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसोरिया में गुरुवार को बारहवीं कक्षा के हिंदी के पेपर में दो छात्राओं और एक छात्र के 10 मिनट लेट हो जाने पर परीक्षा केंद्र की केंद्राध्यक्ष अंजना पाठक ने तीनों विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया था. इस मामले में जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट आने के बाद केंद्राध्यक्ष को पद से हटा दिया था. नए केंद्राध्यक्ष को बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी. इस घटना का बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करके घटना की जानकारी मांगी है. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है.

सागर बाल संरक्षण आयोग का नोटिस

कमिश्नर को भेजा था प्रतिवेदन:गुरुवार को 3 विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के मामले में जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने संज्ञान लेते हुए तत्काल तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था. जिसमें संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मनीष वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक भी शामिल थे. समिति की अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर शशि मिश्रा को बनाया गया था. समिति द्वारा तत्काल मामले की जांच कर जिला कलेक्टर को देर रात को रिपोर्ट सौंपी गई थी. रिपोर्ट पेश होने के बाद जिला कलेक्टर ने परसोरिया परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया दिया था. अग्रिम कार्रवाई के लिए कमिश्नर को प्रतिवेदन भेजा था. जांच कमेटी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने केंद्राध्यक्ष अंजना पाठक को तत्काल प्रभाव से परसोरिया केंद्राध्यक्ष पद से हटाने के निर्देश दिए थे. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल नया केंद्राध्यक्ष बनाने के एवं आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए.

सागर केंद्र प्रभारी को हटाया

बाल संरक्षण आयोग का नोटिस:मीडिया में खबरें आने के बाद मध्यप्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है. बाल संरक्षण अधिकार आयोग में इस घटना का बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) के अंतर्गत संज्ञान लिया है और जिला कलेक्टर सहित पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है. बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने जिला कलेक्टर को कहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाने एवं अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इसका प्रतिवेदन बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सामने प्रस्तुत करें.

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ये है मामला:इन दिनों माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं. गुरुवार 2 मार्च को 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर सुबह 9:00 बजे से था. ग्रामीण इलाके में रहने वाली दो छात्राएं और एक छात्र समय पर वाहन न मिलने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसोरिया के परीक्षा केंद्र में 9:10 पर पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र की केंद्र अध्यक्ष अंजना पाठक ने संवेदनहीन रवैया अपनाते हुए तीनों विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया था जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने तत्काल जांच कमेटी गठित की थी.

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