मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

शाहगढ़ के जंगल में भारी मात्रा में हथगोले बरामद,बम निरोधक दस्ते ने किए नष्ट बम - bomb diffused in sagar

शाहगढ़ वन परिक्षेत्र के अमरमऊ के जंगलों में बड़ी मात्रा में हथगोले बरामद होने की सूचना वन विभाग को मिली थी. विभाग की सूचना पर पुलिस मौक पर पहुंची और बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी.बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज किया.बीते दिनों एक गाय भी बम फटने से घायल हो गई थी जिसकी बाद में मौत हो गई थी. अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

bombs found in the forest
जंगल में मिले बम

By

Published : Aug 3, 2021, 10:27 AM IST

Updated : Aug 3, 2021, 1:20 PM IST

सागर। जिले के शाहगढ़ वन परिक्षेत्र के अमरमऊ के जंगलों में बड़ी मात्रा में हथगोले बरामद होने की घटना सामने आई है.इसकी जानकारी वन विभाग को मिली थी. वन विभाग ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी. पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी पुलिस को दी.सागर से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने हथगोले बरामद कर नष्ट करने की कार्रवाई की.

जंगल में मिले बम
क्या है मामला

जिले के शाहगढ़ वनपरिक्षेत्र के अमरमऊ जंगल में हथगोला रखे होने की सूचना वनविभाग को मिली थी. वनविभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में वनपरिक्षेत्र के कंपाउड नंबर 508 में हथगोला पड़े हुए पाए. जिसकी सूचना शाहगढ़ थाना प्रभारी को दी गई.शाहगढ़ थाना पुलिस और वनविभाग की सयुक्त टीम ने जंगल में एक साथ रखे 31 हथगोला को जब्त कर सागर बम निरोधक दस्ता को इसकी जानकारी दी.सागर से शाहगढ़ पहुंचे बम निरोधक दस्ते के टीम प्रभारी ने हथगोले जंगल में एक गड्ढे में एक साथ बम नष्ट किए.पुलिस और वनविभाग से मिली जानकारी अनुसार हथगोले जंगल में शिकार के लिए रखे गए होंगे.जिन्हें नष्ट कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

बम डिफ्यूज करता बम निरोधक दस्ता
6 फरवरी को गाय हो गई थी घायल

शाहगढ़ में लावारिस हालत में हथगोले मिलने की कोई पहली घटना नहीं है.इसके पहले शाहगढ़ में 6 फरवरी को वार्ड 15 में एक गाय का हथगोले से मुंह फट गया था और एक माह बाद गाय की मौत हो गई थी. सूत्रों के अनुसार शाहगढ़ क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा शिकार करने के लिए हथगोले का उपयोग किया जाता है.

क्या है पशु क्रूरता अधिनियम

पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 को इस उद्देश्य से अधिनियमित किया था कि जानवरों को अनावश्यक कष्ट के दंड से न गुजरना पड़े. इस अधिनियम के तहत खचाखच भरे वाहनों में मवेशियों को बांधना गैर-कानूनी है. किसी भी हानिकारक चीज का इंजेक्शन देना और जहरीला खाना परोसना और उनका शिकार करना भी गैर-कानूनी है.

Last Updated : Aug 3, 2021, 1:20 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details