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जियो टेलीकॉम के खिलाफ उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में जीता मुकदमा, ये है पूरा मामला

सागर में 3 महीने के रिचार्ज को 28 दिनों का महीना मानने को अवैध बताकर एक कस्टमर ने रिलायंस जियो कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका फैसला कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया है.

जियो के खिलाफ उपभोक्ता ने जीता मुकदमा

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Published : Aug 30, 2019, 1:26 PM IST

सागर। मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी जियो टेलीकॉम की मनमानी के खिलाफ एक ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसने कंपनी के द्वारा 28 दिन को एक महीना करार दिए जाने को चुनौती दी. पूरे मामले की सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया.

जियो के खिलाफ उपभोक्ता ने जीता मुकदमा

कंपनी ने तीन महीने की वैधता वाला प्लान महज़ 84 दिनों में खत्म कर दिया, जिस पर ग्राहक ने अपना विरोध जताया, लेकिन कंपनी ने एक न सुनी. आखिरकार ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया. जिस पर कोर्ट ने कस्टमर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जियो टेलीकॉम पर जुर्माना लगाया.

जिले के राजकुमार लाडिया ने रिलायंस जियो की सिम खरीदी थी, जिसमें उन्हें मैसेज आया कि 399 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज मिलेगा, लेकिन जब उसने रिचार्ज करवाया तो सिर्फ 84 दिन का मैसेज आया. 3 महीने का कहकर 84 दिन का रिचार्ज राजकुमार को मंजूर नहीं था. कस्टमर केयर से बात करने पर जवाब मिला कि वह 28 दिन का ही महीना मानेंगे, जो समझ आए वो कर लो. जिसके बाद राजकुमार ने जियो के खिलाफ शिकायत कर दी.

शिकायत में कंपनी द्वारा 30 की जगह 28 दिन को एक महीना मानना और 4g की जगह 2g सर्विस देने को सेवा में कमी बताया गया. कंज्यूमर कोर्ट ने भी कस्टमर की बात को सही माना और जिओ टेलीकॉम को फटकार लगाते हुए राजकुमार लाडिया को 5 हज़ार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है. साथ ही 6 दिन के 29 रुपए वाला रिचार्ज के लिए 2 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. भले ही कंपनी के लिए यह छोटी रकम हो पर एक कस्टमर के लिए यह बड़ी जीत और कंपनियों के लिए बड़ा सबक भी है.

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