सागर। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने गुरुवार रात 10 बजे से 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी नगरीय क्षेत्र और सभी बड़ी ग्राम पंचायतों में कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है. इस कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को लेकर ढील दी गई है.
- जिलाधिकारी ने दिए आदेश
जिलाधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि इस दौरान सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं और कृषि क्षेत्र में ठील दी गई है. लोग राशन, दूध, फल, सब्जी डिलीवरी ब्वॉय के द्वारा घर पर मंगा सकते हैं. इसके अलावा धार्मिक स्थानों में सुबह-शाम 5 लोग ही दर्शन कर सकेंगे. उन्होेने कहा कि धर्म गुरु और केयरटेकर इसकी व्यवस्था बनाएंगे.