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बंधक बनाकर युवक की हत्या, रास्ते में फेंकी लाश, आरोपी गिरफ्तार

एक व्यक्ति की तीन लोगों ने पीट-पीटकर कर हत्या कर दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सिरमौर थाने की घटना
सिरमौर थाने की घटना

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Published : May 14, 2021, 8:41 AM IST

Updated : May 14, 2021, 9:34 AM IST

रीवा। घर में बंधक बनाकर एक युवक की तीन लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देकर आरोपियों ने शव को बाहर रास्ते पर फेंक दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने मामलें में तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.


सिरमौर थाने की है घटना
बता दें कि यह घटना सिरमौर थाने के मरैला गांव की है. यहां रहने वाले दीपू सिंह का बुधवार को गांव के ही लल्ली साकेत के परिवार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शाम करीब चार बजे आरोपियों के घर के सामने उनके बीच कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने युवक से मारपीट शुरू कर दी. आरोपी युवक को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए, जहां बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की. और बाद में फरसा व लोहे की रॉड सहित डंडे से बेरहमीपूर्वक तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

शव रास्ते में फेंककर फरार

घटना के काफी देर बाद वे शव को बाहर रास्ते में फेंककर घटना स्थल से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक युवक के परिजन घटना स्थल पहुंच गए, जहां खून से लथपथ हालत में व्यक्ति का शव पड़ा मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूंछतांछ की जा रही है.


तीनों आरोपी गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में अभी तक विवाद का कारण सामने नहीं आया है. आरोपियों के घर के सामने उनका विवाद हुआ था और उसके बाद घर के अंदर ले जाकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस घटना की जांच कर विवाद के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी लल्ली साकेत, भगवानदीन साकेत, और राजेंद्र साकेत को पुलिस हिरासत में लेकर पूंछतांछ शुरू कर दी है.

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मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब
पूरी घटना को लेकर मानव अधिकार आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है. जिसको लेकर मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को कार्रवाई की जांच कराकर अगले 10 दिनों के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा है.

Last Updated : May 14, 2021, 9:34 AM IST

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