रीवा। कोरोना वायरस के चलते मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के दौरान रीवा जिले में यदि कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू थूकता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक हजार रूपए जुर्माना देना होगा. नगरीय प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिए हैं. लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के तहत कोरोना वायरस को संक्रमण बीमारी किया गया. लिहाजा ये आदेश जारी किया गया है.
गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले सावधान, लग सकता है एक हजार रूपए का जुर्माना - गुटका खाकर सड़क किनारे और
गुटखा खाकर सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर अब ऐसा करते कहीं पाए गए तो एक हजार रूपए का जुर्माना होगा. पढ़िए पूरी खबर..
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प्रशासन लगातार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील कर रहा है. नगर निगम ने निगम ने इस आदेश का पालन कराने के लिए दस अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जो लोगों पर नजर रखी जा रही हैं.