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Rewa Crime महिला से रेप का विरोध करने पर पति की हत्या, पत्नी को छत से फेंका, दोहरे आजीवन कारावास की सजा - दोहरे आजीवन कारावास की सजा

रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खाम्हा गांव में 2 वर्ष पूर्व पत्नी के साथ दुष्कर्म कर पति की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी को मंगलवार ने जिला न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की (Sentenced double life imprisonment) सजा सुनाई. इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया. महिला अपने पति के साथ मजदूरी करती थी. घटना के दिन वह एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का कार्य करने के बाद अपने पति के साथ छत पर सो रही थी. तभी नाबालिग समेत एक अन्य आरोपी अचानक छत में दाखिल हुए. आरोपी ने पहले तो महिला के साथ दरिंदगी की. विरोध करने पर महिला के पति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी.

Rewa Husband murdered and rape woman
महिला से रेप पति की हत्या दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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Published : Nov 15, 2022, 5:25 PM IST

रीवा।अजय चौधरी अपनी पत्नी नेहा चौधरी के साथ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खम्हा गांव में एक निर्माणधीन भवन में मजदूरी का कार्य कर रहे थे. काम खत्म करने के बाद दोनों निर्माणधीन भवन की छत पर सोने चले गए. इस बीच रात तकरीबन 1 बजे सोते समय ही आरोपी अभिषेक पाठक अपने एक नाबालिग साथी के साथ छत पर आ गया और उसने सोते हुए महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. महिला ने जब घटना का विरोध किया तो पास में सो रहा उसका पति अजय चौधरी जाग गया.

महिला से रेप पति की हत्या दोहरे आजीवन कारावास की सजा

महिला के पति पर चाकुओं से हमला :इस दौरान पति ने जब आरोपियों को पकड़ना चाहा तो उस पर चाकू से हमला कर दिया. पत्नी ने जब बीचबचाव करना चाहा तो आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. वह गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पाकर मौके पर पुलिस और की टीम पहुंच गई. जिसके बाद बाद घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. जबकि चाकू लगने से पति की मौत गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए तत्काल घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मकान के ठेकेदार ने दी थी पुलिस को सूचना :मंगलवार को मुख्य आरोपी अभिषेक पाठक को न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बताया जा रहा है कि घटना के बाद नवनिर्मित भवन में जहां दोनों पति-पत्नी सो रहे थे और उनके साथ इस तरह की वारदात हुई. वहां पर ठेकेदार पहुंचा जिसने तत्काल घटना सूचना पुलिस को दी. फरियादी के रिपोर्ट पर थाना में केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान अजय चौधरी निवासी पथराड़ी थाना सलेहा जिला पन्ना की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से मामले में धाराओं में इजाफा किया गया.

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ये है सजा का विवरण :आरोपी अभिषेक पाठक निवासी ग्राम खड्डा थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा को हत्या एवं अवैध हथियार के आधिपत्य के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायधीश सी.एम. उपाध्याय जिला रीवा द्वारा आरोपी को धारा 450 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना एवं एससीएसटी अधिनिय की धारा 3(2) (5) के तहत आजीवन कारावास ( 2 बार ) एवं जुर्माना तथा आयुध अधिनियम की धारा 25वीं के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया.

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