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Published : Apr 24, 2021, 7:52 PM IST

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मनमानी कर रहा था स्टोर संचालक, कलेक्टर ने दिए सील करने के आदेश

एमपी के रीवा में निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर को सील करने के आदेश दे दिए. कलेक्टर के आदेश पर राजस्व विभाग ने तत्काल मेडिकल स्टोर को सील कर दिया. वहीं कलेक्टर ने महामारी में कौताही न बरतने के आदेश दिए.

medical store seal
मेडिकल स्टोर सील

रीवा। हॉस्पिटल चौराहे में स्थित संध्या मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के आदेश पर शनिवार को दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई. इस दौरान मेडिकल संस्थानों में हड़कंप की स्थिति बन गई. संध्या मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा कोरोना मरीज के परिजन को गुणवत्ताहीन मास्क देने और दवाइयों का बिल न देने पर मरीज के परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत की थी. जिसके बाद खुद कलेक्टर ने वहां पहुंचकर जांच की. जांच करने पर मेडिकल संचालक के द्वारा की गई अनियमितताएं पाई गईं. जिसके बाद कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर को सील करने का आदेश दे दिये.

राजस्व विभाग ने सील की दुकान.

गड़बड़ी पाए जाने पर मेडिकल स्टोर किया सील
कलेक्टर इलैयाराजा टी को मेडिकल संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसके बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी और अपर कलेक्टर इला तिवारी ने संजय गांधी हास्पिटल के सामने स्थित कई मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया. संजयगांधी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुचे कलेक्टर से कोरोना मरीज के परिजन ने संध्या मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत कर दी. शिकायत प्राप्त होने के बाद खुद कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर पहुंचकर गुणवत्ताहीन दवा देने, ग्राहक को बिल न देने, कोरोना उपचार से संबंधित दवाओं तथा उपकरणों की रेट सूची प्रदर्शित न करने एवं अन्य अनियमितताएं पाये जाने पर संध्या मेडिकल स्टोर को सील करने के आदेश दे दिये. मौके पर उपस्थित राजस्व अधिकारियों ने तत्काल दुकान को सील कर दिया.

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जांच करने पर मिली गड़बड़ी
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संकट में कोई भी दवा विक्रेता अनुचित लाभ उठाने का प्रयास न करें. सभी मेडिकल स्टोर संचालक कोरोना के उपचार से जुड़ी दवाओं तथा उपकरणों की रेट सूची दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें. सेनेटाइजर तथा अन्य उपचार सामग्री को भी रेट सूची में शामिल की जाए निर्धारित दरों पर ही दवाओं की बिक्री करके प्रत्येक दवा खरीदने वाले को बिल अनिवार्य रूप से दें. बिना बिल दवाओं की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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