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शिक्षण संस्थानों के पास तम्बाकू बिक्री पर रोक, पुलिस ने की कार्रवाई - educational institutes in rewa

रीवा में शिक्षण संस्थान के आसपास लगी तम्बाकू की दुकानों पर पुलिस ने कार्रवाई कर शिक्षण संस्थान से 100 मीटर के दायरे से बाहर तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायद दी है.

tambaku and cigarette stores
तम्बाकू पर रोक

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Published : Feb 25, 2020, 8:35 PM IST

Updated : Feb 25, 2020, 9:37 PM IST

रीवा। जिले में शिक्षण संस्थानों के आसपास तम्बाकू की बढ़ती बिक्री को लेकर पुलिस विभाग ने दुकानदारों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की, साथ ही समझाइश भी दी की शिक्षण संस्थान के इर्द-गिर्द 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार के तम्बाकू उत्पाद न बेचे जाएं.

तम्बाकू पर रोक

तंबाकू निषेध अधिनियम 2003 की धारा 6/24 के अंतर्गत पुलिस ने ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की, जो किसी भी शिक्षण संस्थान के समीप 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और सिगरेट विक्रय करते हैं. ये कार्रवाई समस्त थाना प्रभारी के साथ नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई है. ये कार्रवाई मां काली स्कूल, पीके स्कूल, सिरमौर चौराहा, अमहिया, धोबिया टंकी आदि स्थानों पर की गई.

पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के पास तम्बाकू विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करना जरूरी था. ये हमारे समाज में और बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है. इस कार्रवाई का उद्देश्य है कि शिक्षण संस्थानों के इर्द-गिर्द तम्बाकू का विक्रय न किया जाए, जिससे यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं इसके संपर्क में न आ सकें.

Last Updated : Feb 25, 2020, 9:37 PM IST

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