जबलपुर।मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने रीवा के त्यौंथर विधानसभा सीट से विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार गौतम के खिलाफ जारी जिला बदर के आदेश पर 20 नवंबर तक रोक लगा दी है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को 20 नवंबर के बाद जिला दंडाधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की स्वतंत्रता दी है. एकलपीठ ने संभागायुक्त को अपील पर सुनवाई के बाद निराकरण करने के निर्देश दिये हैं.
याचिका में ये जानकारी दी :रीवा निवासी अरुण गौतम की ओर से यह मामला दायर किया गया. जिसमें आरोप है जिला दंडाधिकारी सत्ताधारी दल के पक्ष में काम कर रहे हैं और प्रत्याशी को चुनाव लडऩे से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. आवेदक की ओर से बताया गया कि कई साल पुराने मामले में पुलिस अधीक्षक ने 19 अक्टूबर को कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी. जिला दंडाधिकारी ने 26 अक्टूबर को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता 3 नवंबर को जिला दंडाधिकारी की कोर्ट में हाजिर हुए और आपत्ति प्रस्तुत की.