रीवा। दो साल की मामसू के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय आरोपी को अजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी शीतला प्रसाद दुबे पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
रीवा :दो साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को अजीवन करावास की सजा
रीवा 14 दिन पहले दो साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को अजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी अपनी चाय की दुकान में चाय बना रहा था. उसी दौरान फरियादी की नातिन खेल रही थी. मौका पाकर आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर ले गया और दुकान के पिछे बच्ची के गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ करने लगा. पीड़िता की रोने की अवाज सुनकर फरियादी मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया.
पीड़िता के दादा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 ए बी, धारा 376 (3) और पास्को एक्ट के तहत मामल दर्ज किया. जिसपर सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सजा सुनाई है.