रीवा। सिरमौर थाना क्षेत्र में मारपीट और हरिजन एक्ट के मामले में लापरवाही बरतने पर रीवा जोन के आईजी ने थाना प्रभारी पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है, जबकि एएसआई और प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा है.
गिरी गाज! ASI-हवलदार को अनिवार्य सेवानिवृति, थाना प्रभारी पर 10 हजार जुर्माना - rewa latest news
रीवा जोन के आईजी ने लापरवाही बरतने और आरोपी को सह देने के दोषी तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है.
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साल 2017 में सिरमौर थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाना था, लेकिन साधारण मारपीट का प्रकरण कायम किया गया था और आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तीन दिन में ही चालान प्रस्तुत कर दिया गया. मामला जब आईजी के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी से विभागीय जांच कराई.
जांच में थाना प्रभारी राम सिंह कंजर, एएसआई प्रमोद सिंह गहरवार, प्रधान आरक्षक लालसाय बघेल दोषी पाए गए, इस मामले में डभौरा थाना प्रभारी पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगा है, जबकि सिरमौर थाने के एएसआई व प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए हैं.