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राज्यपाल के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, 8 प्रोफेसर्स के प्रमोशन निरस्त करने का मामला - highcourt

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 16 साल पहले 13 प्रोफेसरों का प्रमोशन हुआ था. शिकायत के बाद 23 अप्रैल 2019 को राज्यपाल आनंदी बेन बटेल ने ये आदेश निरस्त कर दिए थे. हाईकोर्ट ने राज्यपाल के इस आदेश पर स्टे लगाया है.

राज्यपाल के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे

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Published : May 17, 2019, 1:50 PM IST

रीवा। आज से 16 साल पहले अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 13 प्रोफेसरों का प्रमोशन किया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद इस फैसले की शिकायत राज्यपाल से की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन 13 में से 8 प्रोफेसरों के प्रमोशन निरस्त कर दिए थे. इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

राज्यपाल के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे

मामला 16 साल पहले यानि 2003 में शुरू हुआ था, जब 13 प्रोफेसरों को प्रमोशन दिया गया था, लेकिन इस फैसले की शिकायत राज्यपाल से की गई थी. शिकायत में कहा गया था कि ये प्रमोशन गलत तरीकों से किेए गए हैं. इस शिकायत पर राज्यपाल ने 2019 में फैसला सुनाते हुए 8 प्रोफेसरों के प्रमोशन को निरस्त कर दिया था. 8 इसलिए क्योंकि बाकी के प्रोफेसरों में से कुछ की मौत हो चुकी है, वहीं कुछ रिटायर हो चुके हैं.

ऐसे में ये 8 प्रोफेसर हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी. कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर स्टे लगाते हुए प्रोफेसरों को राहत दी है. बता दें कि कोर्ट जाने वाले प्रोफेसरों में से कुछ ऐसे भी हैं, जो 2-2 बार कुलपति रह चुके हैं.

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