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कोर्ट ने रिश्वतखोर अधिकारी को सुनाई सात साल की सजा,2013 से चल रहा था केस - mp news ratlam

विशेष भ्रष्टाचार कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है,इसके साथ-साथ 7 हजार रूपए का जुर्माना भी कोर्ट ने सुनाया है.

कोर्ट ने रिश्वतखोर अधिकारी को सुनाई सात साल की सजा

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Published : Aug 20, 2019, 12:02 AM IST

रतलाम में एक भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने एक केस सुनाया है,लोकायुक्त पुलिस ने 2013 में आलोट में पदस्थ आबकारी निरीक्षक को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था, न्यायालय ने आरोपी राजीव थापक को 4 साल की कैद और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने रिश्वतखोर अधिकारी को सुनाई सात साल की सजा
दरअसल मामला जून 2013 का है जब आलोट में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक राजीव थापक ने शराब दुकान के कर्मचारी राजेश सिंह से दुकान के लिए 35 हजार की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक 35000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार हुए थे,लोकायुक्त ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसके बाद विशेष भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए भ्रष्ट आबकारी उपनिरीक्षक को सजा सुनाई है.

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