रतलाम। जिले के मलवासा स्थित शासकीय हाई स्कूल में एक एनजीओ द्वारा छात्रों को वीर सावरकर की फोटो लगी कॉपी वितरण मामले में प्राचार्य को निलंबित किया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडवीठ ने प्राचार्य आर. एन. केरावत के निलंबन के आदेश पर स्टे लगा दिया है.
वीर सावरकर की फोटो कॉपी वितरण मामला, हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल के निलबंन पर लगाई रोक - suspension of principal RN keravat
रतलाम के एक सरकारी स्कूल में वीर सावरकर के कवर वाली कॉपियां बांटने के मामले पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्राचार्य आर. एन. केरावत के निलंबन के आदेश पर स्टे लगा दिया है.
हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल के निलबंन पर लगाई रोक
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार भी लगाई है. सुनवाई के दौरान प्राचार्य आर. एन. केरावत की बहाली के आदेश भी तुरंत दिए हैं. एक एनजीओ ने 4 नवंबर 2019 को शासकीय हाईस्कूल मलवासा में बच्चों को निशुल्क रजिस्टर बांटे थे, ताकि वे परीक्षा की तैयारी कर सकें.
रजिस्टर के फ्रंट पर विनायक दामोदर सावरकर के फोटो थे. इस पर आयुक्त अजीत कुमार ने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही व गंभीर अनियमितता मानते हुए प्राचार्य आरएन केरावत को निलंबित कर दिया था.