रतलाम। जिले में अतिवृष्टि के चलते खराब हुई फसलों के बीमा क्लेम के लिए अब किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगने की स्थिति में किसान लिखित आवेदन कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी के पास जमा करवा सकते हैं.
बीमा क्लेम के लिए किसानों को नहीं लगाने होंगे चक्कर, यहां कर सकते हैं आवेदन - कृषि विस्तार अधिकारी
रतलाम जिले के किसानों को फसल के बीमा क्लेम के लिए अब बीमा कंपनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसान अब बीमा को लेकर आ रही समस्याओं की शिकायत या आवेदन कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी को भी दे सकते हैं.
कृषि विभाग के उपसंचालक जीएस मोहनिया ने बताया कि बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिस पर सभी क्षेत्रों के कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों के आवेदन लेने के लिये निर्देशित किया गया है. जहां किसान अपनी फसल खराब होने पर बीमा क्लेम के लिए आवेदन दे सकते हैं.
कलेक्टर ने इसके लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारियों की टीमों का गठन किया है, जो प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर फसलों के नुकसान का सर्वे करने में जुटी हैं. नियमानुसार बीमित फसल खराब होने पर उसकी सूचना बीमा कंपनी को 72 घंटों के अंदर देनी होती है, लेकिन बीमा कंपनी के कॉल नहीं लगने के चलते किसान काफी परेशान रहते थे, जिसे लेकर किसानों ने कृषि विभाग से इसकी शिकायत की थी.