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6 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या, भाई-बहन दोषी करार - Pasco act

रतलाम में मासूम का अपहरण कर कुकर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले पड़ोसी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, साथ ही मदद करने के लिए आरोपी की बहन को भी हत्या का दोषी कोर्ट ने माना है.

Court convicted brother and sister for murdering in Ratlam
आरोपी भाई-बहन को दोषी करार

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Published : Feb 27, 2020, 10:38 PM IST

रतलाम। 6 साल के मासूम की हत्या के मामले में आरोपी भाई-बहन को विशेष न्यायालय ने हत्या का दोषी करार दिया है, जबकि सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी. 6 साल के मासूम की आरोपी सोहेल ने रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद शव को छिपाने और नाले में फेंकने के लिए उसने अपनी बहन कश्मीरा की मदद ली थी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिसमें शुक्रवार को आरोपी भाई-बहन को सजा सुनाई जाएगी.

आरोपी भाई-बहन को दोषी करार

पिछले साल अप्रैल में 6 साल के बालक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पड़ोसी सोहेल को गिरफ्तार किया था, 13 अप्रैल को आरोपी सोहेल ने मासूम का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म किया था, फिर उसके मुंह पर टेप लपेटकर उसकी हत्या कर लाश को घर की वाशिंग मशीन में छिपा दिया था. घटना के 9 दिन बाद 23 अप्रैल को सोहेल अपनी बहन कश्मीरा के साथ लाश को बोरे में भरकर घर के पीछे नाले में फेंक दिया था.

3 अप्रैल को 6 साल के बच्चे की गुमशुदगी की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद मासूम की सर्चिंग की जा रही थी, लेकिन बालक का शव घर के पास ही नाले से बोरे में बंद मिला था. पुलिस इस मामले में आरोपी सोहेल और उसकी बहन कश्मीरा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्ज शीट पेश किया था, जहां विशेष न्यायालय ने आरोपी भाई बहन को इस मामले में दोषी करार दिया है.

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