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राजगढ़ : बर्ड फ्लू को लेकर जिले में लगाई गई धारा 144 - Rajgarh Bird Flu Case

राजगढ़ में अपर कलेक्टर ने बर्ड फ्लू को लेकर आदेश जारी करते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले के ग्राम आंचलपुरा जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में पाए गए मृतकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, पढ़िए अब जिले में क्या होगा...

Rajgarh Collector Office
राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय

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Published : Jan 12, 2021, 3:20 PM IST

राजगढ़ : मध्य प्रदेश में इस समय बर्ड फ्लू की पुष्टि कई जिलों में हो चुकी है. वहीं इसका फैलाव ज्यादा न हो इसके लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है. राजगढ़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है जिसके बाद अपर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले के ग्राम आंचलपुरा जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में पाए गए मृतकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. जिले में अब ये आदेश रहेंगे...

अपर कलेक्टर का आदेश
1. ग्राम आंचल पुरा के 1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में कुक्कुट बाजार चिकन मार्केट एवं पोल्ट्री फॉर्म आदि को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है. इसी प्रकार जिले में जिस किसी भी स्थान पर बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि होती है उस स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में यह आदेश तत्काल लागू होगा.2. जिले में अन्य जिलों से और जिले से बाहर चिकन एवं पोल्ट्री उत्पाद का परिवहन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है.3. जिले में चिन्हित स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में कुक्कुट बाजार चिकन मार्केट आदि को तत्काल सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सैनिटाइज करने की कार्रवाई की जाए.4. जिले में कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट, पोल्ट्री फार्म आदि में डिसइन्फेक्शन सैनिटाइजेशन नियमित रूप से किया जाए ,मुर्गियों , कौआ, प्रवासी पक्षियों आदि में सामान्य मृत्यु बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सैंपल इन एकत्रित कर तथा डिस्पोजल डिसइन्फेक्शन सैनिटाइजर की कार्रवाई की जाए.5.पोल्ट्री फार्म चिकन मार्केट हाल ही में बायोसिक्योरिटी मापदंडों का पालन किया जाए।6. जिले में कुक्कट पालको एवं जन सामान्य को बर्ड फ्लू रोग से बचाव एवं रोकथाम हेतु जानकारी दी जाए.

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