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लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर कई दुकानदारों के खिलाफ हुई चालानी कार्रवाई

देवास के हाटपीपल्या में समय सीमा के बाद दुकाने खुली रखने पर दुकानदारों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया हैं. सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई हैं.

hatpipalya administration of dewas district imposed fine on shopkeeper
समय सीमा के बाद दुकान चालू मिलने पर की गई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई

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Published : May 15, 2020, 12:13 AM IST

Updated : May 15, 2020, 7:30 AM IST

देवास। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. जिसके चलते देवास के हाटपीपल्या नगर में कुछ जरूरी दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट जिलाधिकारी के आदेशानुसार दी गई है. जिसका पालन करना दुकानदार के लिए जरुरी है.

समय सीमा के बाद दुकान चालू मिलने पर तहसीलदार सुभाष सुनेरे, नायाब तहसीलदार अनीता बरेठा, पटवारी दिनेश कारपेन्टर, नगर परिषद इंजीनियर संजय सरेठा व नगर परिषद कर्मचारी बशंत पथरोड़ द्वारा दुकानों पर पहुंच कर चालानी कार्रवाई की गई.

तहसीलदार सुभाष सुनेरे ने बताया की, शासन के आदेशानुसार समय सीमा समाप्त होने के बाद चालू दुकान पाई जाने पर दुकानदारों को पहले चेतवानी दी गई थी. उसके बाद भी कई दुकान समय सीमा समाप्त के बाद भी चालू पाए जाने पर यह चालनी कार्रवाई की गई, जो की आगे भी जारी रहेगी.

देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 81 हजार पहुंच चुकी है. मध्यप्रदेश में इसका आंकड़ा 4 हजार 426 पहुंच चुका है. देवास में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 58 हैं, जिसमें 38 केस एक्टिव हैं. वहीं 15 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं. देवास में अब तक कोरोना से संक्रमित 7 लोगों की मौत हो चुकी हैं. बता दें कि, देवास जिले प्रदेश के कोरोना जोन के अंदर आता हैं.

Last Updated : May 15, 2020, 7:30 AM IST

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