राजगढ़।लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए है, जिसके अनुसार राज्य अपने अनुसार जिलों में रियायत दे सकते हैं और दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ जिला कलेक्टर ने शर्त के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिले में आगामी आदेश तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है.
राजगढ़ः जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अलग-अलग समय पर खुलेंगी दुकानें - Chief Minister Shivraj Singh Chauhan
गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि, राज्य अपने अनुसार जिलों में रियायत दे सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अलग-अलग तरह की दुकानों के खुलने का समय अलग-अलग तय किया गया है.
राजगढ़ जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गली मोहल्ले और अन्य ऐसी दुकानें जो मार्केट में ना हों, उनको खोलने की परमिशन दी थी. जिसे ध्यान में रखते हुए राजगढ़ जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि, अलग-अलग तरह की दुकानों के खुलने का समय अलग-अलग होगा.
- दैनिक उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री जिसमें दूध, किराना, फल, सब्जी और दवाइयों की दुकानें अपने निर्धारित समय सुबह 7:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेंगी.
- कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्टैंडअलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें और आवासीय परिसर स्थित दुकानें दोपहर 12:00 बजे से 4:00 बजे तक खुली रहेंगी.
- जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, वो शाम 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुली रहेगी.
- सिनेमाघर, जिम, होटल, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर और बार-शराब, तंबाकू की दुकानें पहले के तरह ही प्रतिबंधित श्रेणी में हैं.
कलेक्टर ने कहा कि, अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.