राजगढ़। मध्यप्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. इसी बीच जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि सावर्जनिक जगहों पर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी. आदेश में सार्वजनिक जगह थूकने पर कार्रवाई की जाएगी. छींकने, थूंकने और खांसने से कोरोना वायरस फैलता है, लिहाजा कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है.
सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो होगी कार्रवार्ई, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
राजगढ़ के आसपास के जिलों में कोरोना के मरीज सामने आने के बाद सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. इसी के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पाबंदी लगाई गई है. इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं.
आदेश में कहा गया है कि जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चौराहा, बाजार,गलियों, बस स्टैंड परिसर, सार्वजनिक क्षेत्रों में थूकने के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश की जानकारी जन-जन तक पहुंचे इसके लिए ग्रामीण व नगरी क्षेत्रों में मुनादी भी कराई जाएगी.
कलेक्टर ने जिले में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादकों के विक्रय पर रोक लगाई है. उन्होंने दुकानदारों को इसके लिए पाबंद किया है कि कोई भी दुकानदार इसका विक्रय ना करें. यदि ऐसा किया जाता है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. तंबाकू पर रोक लगाने के पीछे माना जा रहा है कि जिले में बड़ी संख्या में नागरिक तंबाकू का सेवन करके थूकते हैं.