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हत्या के 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, तीसरा आरोपी अब भी फरार

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कार्ट ने आरोपियों को 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

रायसेन

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Published : May 30, 2019, 7:59 AM IST

रायसेन। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कार्ट ने दोनों आरोपियों को 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. दोनों आरोपियों ने 2014 में एक शख्स की हत्या कर दी थी.

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सरकारी वकील बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि यह मामला बीरबल थाने का है. 2014 में सोनू शिल्पकार की आरोपी रामचरण, हेमराज और सादिक एन 3 आरोपियों ने बेगमगंज में मारपीट के बाद उसकी हत्या की थी और उसका हाथ काटकर स्कूल की छत पर फेंक दिया था.

न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि इस हत्याकांड में आरोपी सादिक फरार चल रहा है. कोर्ट ने रामचरण को सक्ष्य छुपाने के आरोप में 302, 201 में और हेमराज को 302 के केस में 1 हजार के अर्थदंड के साथ दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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