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MP Panchayat Scam: सरकारी खजाने में डांका! रायसेन पूर्व सरपंच-सचिव से वसूले जाएंगे लाखों रुपये - रायसेन पूर्व सरपंच सचिव से वसूले जाएंगे लाखों

एमपी की पंचायतों में हो रहे घोटालों की लम्बी फेहरिस्त है, रायसेन में सिलवानी की ग्राम पंचायत वटेर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते तत्कालीन सरपंच-सचिव ने सरकारी खजाने को लाखों रुपये की चपत लगाई है. मामला प्रकाश में आने के बाद कोर्ट में विचाराधीन था लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तत्कालीन सरपंच सचिव से राशि वसूली किए जाने का आदेश जारी किया है. गांव के लोगों की मानें तो अगर पूरे कार्यकाल की जांच की जाए तो कारोड़ो का घोटााला उजागर हो सकता है.(MP Panchayat Scam) (Raisen PanChayat Scam)(Raisen kitchen shed Corruption)(kitchen shed Corruption amount will be recovered)

MP Panchayat Scam
सरकारी खजाने में डांका

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Published : Oct 15, 2022, 12:42 PM IST

रायसेन।जनपद पंचायत सिलवानी की ग्राम पंचायत वटेर के तत्कालीन सरपंच-सचिव पर के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच में अनियमितता करने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव 1 लाख 80 हजार रुपये की राशि की वसूली किए जाने के आदेश जारी किए है. मामले की जांच में पता चला कि, किचिन शेड का निर्माण किए बिना ही सरपंच-सचिव ने शासकीय राशि का दुरुपयोग (गबन) कर दिया था. (MP Panchayat Scam) (Raisen PanChayat Scam)(Raisen kitchen shed Corruption)(kitchen shed Corruption amount will be recovered)

जनपद पंचायत सिलवानी

बिना निर्माण के आहरित की राशि:जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत वटेर के सलैया तथा मेंढकी गांव में शासकीय प्राथमिक शाला है. यहां किचिन शेड का निर्माण कराने के लिए 1 लाख 80 हजार रुपये की राशि वर्ष 2007 से वर्ष 2010 के बीच स्वीकृत की गई थी. यह राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा की गई थी, लेकिल पंचायत के तत्कालीन सरंपच रमेश आदिवासी तथा तत्कालीन सचिव अमर सिंह ने राशि का आहरण किए जाने के बाद भी किचिन शेड का निर्माण नहीं कराया ना ही राशि प्रशासन को वापस की गई.

शासकीय राशि के दुरुपयोग: हालांकि जनपद पंचायत द्वारा किचिन शेड का निर्माण कराए जाने के लेकर कई मर्तबा ग्राम पंचायत वटेर को पत्र जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण नही कराया गया. शासकीय राशि के दुरुपयोग का प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी अधिकारी जिला पंचायत रायसेन के न्यायालय में चला. प्रकरण की विवेचना तथा जांच के दौरान निष्कर्ष निकला कि, तत्कालीन सरपंच रमेश आदिवासी और सचिव अमर सिंह के द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है. किचिन शेड निर्माण की 1 लाख 80 हजार की राशि दोनो से ही वसूली योग्य है. तत्कालीन सरंपच और सचिव को अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका दिया गया, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद वसूली के आदेश जारी किए गए हैं.

वसूली के आदेश जारी: कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 (4) के तहत अनावेदकों को शासकीय स्वीकृत निर्माण कार्य की राशि का दुरुपयोग कर जनहित के निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमित्ता का दोषी पाया गया है. रमेश आदिवासी तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत वटेर को जारी आदेश दिनांक से 6 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी ग्राम पंचायत, ग्राम निर्माण समिति, ग्राम विकास समिति के सदस्य होने के लिए निर्रहित किया जाता है. प्रकरण में कुल वसूली योग्य राशि 1 लाख 80 हजार रुपए वसूल किए जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया कि, अनावेदक तत्कालीन सरंपच रमेश आदिवासी और सचिव अमर सिंह आदिवासी से 90-90 हजार रुपये की राशि भू-राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार वसूली कर जिला पंचायत रायसेन के मद में राशि जमा करावें.

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जनपद की कई पंचायतों में घोटाले की आशंका: यह तो वटेर ग्राम पंचायत का एक मात्र उदाहरण है जहां शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है. जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत वम्होरी वर्धा में भी ग्राम पंचायत भवन और आगंनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य करीब 5 साल बाद भी पूर्ण नही हुआ और राशि का आहरण किया गया है. (MP Panchayat Scam) (Raisen PanChayat Scam)(Raisen kitchen shed Corruption)(kitchen shed Corruption amount will be recovered)

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