पन्ना। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने आजीवन सश्रम करावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है. घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अम्हा गांव की है.
घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व जिंदा जलाने वाले दोषी को आजीवन करावास - Amha Village
घर में घुस कर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जिंदा जलाने के दोषी को आजीवन करावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है.
आरोपी को आजीवन करावास की सजा
साल 2017 में एक रात महिला अपने घर में बेटे के साथ थी, तभी आरोपी मदन सिंह यादव उसके घर में गलत काम करने की नीयत से घर में घुसा और मना करने पर उस पर किरोसिन डालकर जला दिया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी.
Last Updated : Feb 20, 2020, 11:01 PM IST