पन्ना।पन्ना जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सगे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजी सुनाई है. कोर्ट ने ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई. कुल्हाडी से हमला कर हत्या करने वाले अभियुक्त लाल्ले आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा के साथ- साथ 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया.
सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पन्ना जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सगे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजी सुनाई है कोर्ट ने ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई.
मामला पन्ना के थाना सलेहा का है, जहां विगत 12 जून 2020 को फरियादी कोमल आदिवासी द्वारा सूचना दी गई. फरियादी द्वारा बताया गया था कि, भाई लाल्ले आदिवासी ने दयाराम आदिवासी की आपसी विवाद में हत्या कर दी है. मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी लाल्ले आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.
आपको बता दें कि, थाना सलेहा में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना आरंभ की गई. मामले को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया. शासन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित किया गया. जिसके बाद आरोपी द्वारा किए गए अपराध को गंभीर मानते हुए अधिक सजा देने के लिए निवेदन किया गया.