भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जरुरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल किया जा सकता है. साथ ही यह भी तय किया गया है कि मतदान दल में जरुरत पड़ने पर दो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो अपवाद स्वरूप केंद्र शासन, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों या अधिकारियों को मतदान दलों में सम्मिलित किया जा सकता है. शासकीय कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में मतदान दलों में तीन वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा. (MP Local Body Election 2022)
साथ ही यह भी निर्देश दिए गए है कि संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक पद पर नियुक्त न करें, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है. संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक दो तथा तीन एवं चार के पद पर मतदान दल में सम्मिलित किया जा सकता है. (MP Panchayat Election 2022) (madhya pradesh news)