नीमच।जिले में गेंहू पर गोल्ड कलर चढ़ाने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष के वकील से कहा कि क्या आप अपने क्लाइंट का खाद्य पदार्थ खाने को तैयार है. गौरतलब हैं कि नीमच में 4 दिसम्बर को दशिल एग्रो प्लांट से खाघ सुरक्षा अधिकारी सजीव मिश्रा ने करीब 30 किलो के 25 हजार गेहूं के कट्टे जब्त किए गए थे. साथ ही 50 किलो गोल्डन कलर भी मौके पर रखा मिला. उसे ज़ब्त कर लिया गया है. गेहूं पर भी कलर चढ़ाने का मामला पहली बार सामने आया था. सड़े गले गेंहू पर जहरीला गोल्डन कलर चढ़ाकर उन्हें बेस्ट क्वालिटी का बताकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल भारत में हम स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर उदासीन है. खाद्य पदार्थ में मिलावट के एक मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा, कि क्या आप अपने क्लाइंट का खाद्य पदार्थ खाने को तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली बेंच के सामने मध्यप्रदेश के नीमच जिले के 2 याचिकाकर्ता प्रवर गोयल और विनित गोयल की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपकी अर्जी पर हम विचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप या आपकी फैमिली उस खाद्य सामग्री को खाने के लिए तैयार हैं जो आपका क्लाइंट बेचता है.
चुप हो गए याचिकाकर्ता के वकील
याचिकाकर्ता के वकील इस पर चुप से हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार के लिए तैयार नहीं हैं. तब याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अर्जी वापस लेना चाहते है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता के वकील से कहा कि क्या आप और आपकी फामिली ये सामग्री खाने को तैयार है अगर हां तो हम जमानत के लिए तैयार है अदालत ने कहा कि आपको जवाब देने में दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? हम आपकी अर्जी पर क्यों विचार करें.