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Neemuch News: एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री अल्कालाइट में चोरी,अस्थाई कमर्चारी के साथ 4 लोग गिरफ्तार - अस्थाई कमर्चारी गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के नीमच में एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री अल्कालाइट से बड़ी मात्रा में अफीम चोरी से हड़कंप मच गया. इस मामले में फैक्टरी के कुछ कर्मचारी शामिल हैं. उनसे पूछताछ के बाद 4 लोगों को नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया.

Theft in Asia largest opium factory Alkalite
एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री अल्कालाइट में चोरी

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Published : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

नीमच।अफीम फैक्ट्री से चोरी करने वाले कर्मचारी के पास से 6 किलो 520 ग्राम अफीम और 16 लाख 95 हज़ार रुपये नगद जब्त किए गए हैं. फैक्ट्री से कर्मचारी द्वारा अफीम चुराने के मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है. इस मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम कर्मचारी सहित कुछ अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद टीम द्वारा नीमच सिटी थानाक्षेत्र के ग्राम बिसलवास सोनिगरा में भी दबिश दी गई. जहां आरोपी के पास से जब्ती की गई.

अंडरवियर में छुपाई अफीम :पूछताछ के बाद इस मामले में चार नाम सामने आने के बाद आरोपी बनाया गया है. गौरतलब है कि अल्कालाइट फैक्ट्री के अस्थाई कर्मचारी को ड्यूटी पूरी करने के बाद जाने से पूर्व जांच के दौरान पकड़ा गया था. अफीम फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दिनेश पिता रमेश भिजवा निवासी बिसलवास सोनीगरा की तलाशी के दौरान अंडरवियर में छुपा रखी करीब 890 ग्राम अफीम बरामद की थी. जिसके बाद आरोपी को उसे टीम के सुपुर्द किया गया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अन्य सहयोगियों और सरगना के नामों का खुलासा किया, जिन्हें नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने भी हिरासत में लिया. कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

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अप्राकृतिक यौन कृत्य के आरोप से मुक्त :अप्राकृतिक यौन कृत्य तथा प्रताड़ना के अपराध में न्यायालय ने पति को दोषमुक्त करार दिया. जिसके खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से अपील दायर की गयी. पत्नी द्वारा भी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गयी. हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद रिकॉर्ड तलब किया है. महिला की शिकायत पर नर्मदापुरम महिला थाने में आरोपी पति के खिलाफ धारा 377 तथा 498 का अपराध दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया था. आप्राकृतिक यौन कृत्य करने का आरोपी को निराधार बताते हुए कहा गया था कि वह मोबाइल में इंटरनेट का प्रयोग भी नहीं करता है.

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