नीमच। जिले में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को खोलने की कलेक्टर ने अनुमति दे दी है. यह निर्णय कलेक्ट्रेट कार्यालय में सबी धर्मों के प्रमुकों के साथ बैठ के बाद लिया गया. मगर इस अनुमति को सशर्त दिया गया है. 8 जून से सभी धर्मावलंबियों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्चो में जाकर दर्शन-पूजन और धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देने की अनुमति होगी.
दरअसल, लॉकडाउन के बाद से ही नीमच जिले में प्रतिबंधात्मक नियम लागू थे. कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में अनुमति पत्र जारी कर दियाी है. कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुए बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय समेत शहर के प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद थे. प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर जाना अनिवार्य किया है. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी कड़ाई से पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों के समीप पूजा सामग्री आदि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न हो इसका ध्यान भी रखना होगा. स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर भोजन प्रसाद वितरण की मनाही होगी.