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15 साल बाद रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, CRPF जवान को 10 साल की सजा - कोर्ट सीआरपीएफ जवान को 15 साल की सजा

नीमच में नाबालिग के साथ रेप करने वाले सीआरपीएफ जवान को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

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आरोपी को सजा

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Published : Mar 6, 2021, 5:16 PM IST

Updated : Mar 6, 2021, 5:31 PM IST

नीमच। सीआरपीएफ के जवान द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने 15 साल के बाद सीआरपीएफ के जवान को 10 सालों का सश्रम कारावास और 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

मनीष जोशी, अधिकारी

2005 में किया था बलात्कार

जानकारी के अनुसार आरोपी जगरामसिंह पहली बार दिसंबर 2005 में और मार्च 2006 में पीड़िता जब अपने घर पर अकेली थी, उसके परिजन दादाजी के इलाज के लिए उदयपुर गये थे. तब आरोपी ने उसके घर पर आकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था और जान से मारने कि धमकी दी थी.

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नाबालिग को देना पड़ा बच्चे को जन्म

वहीं पीड़िता के पेट में दर्द कि शिकायत होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां लेडी डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर बताया कि उस बच्ची के गर्भ में लगभग 29 से 30 सप्ताह का गर्भ है. जब परिजन ने पुछा तो उसने आरोपी जगराम द्वारा उसके साथ बलात्कार करना बताया. पीड़िता ने डर के चलते घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था. पीड़िता को गर्भ होने से उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे बच्चा हुआ था, जब उसकी उम्र महज 15 साल थी. वहीं परिजनों को शिकायत पर पुलिस ने जवान को गिरफ्तार कर लिया था. जहां आज कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 1 लाख अर्थदंड से दंडित किया है.

Last Updated : Mar 6, 2021, 5:31 PM IST

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