मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

खनिज विभाग व खदान पट्टेदारों की हुई बैठक, विभाग ने दिए निर्देश

नीमच में कलेक्ट्रेट में खनिज विभाग द्वारा स्‍वीकृत खदानों के मालिक/ठेकेदार अथवा पट्टेदारों की बैठक आयोजित की गई. कलेक्‍टर ने बैठक में सभी पट्टेदारों को मध्‍यप्रदेश सरकार नियमों अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए.

By

Published : Aug 30, 2020, 3:10 PM IST

Neemuch news
नीमच न्यूज

नीमच।कलेक्‍ट्रेट भवन पर खनिज विभाग द्वारा स्‍वीकृत खदानों के मालिक/ठेकेदार अथवा पट्टेदारों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में खनिज अधिकारी जेएस भिड़े, खनिज निरीक्षक गजेन्‍द्र सिंह डावर, खनिज टीम व सभी खदान मालिक उपस्थित हुए. कलेक्‍टर जितेन्‍द्र सिंह राजे की अध्‍यक्षता में बैठक हुई. कलेक्‍टर ने बैठक में सभी पट्टेदारों को मध्‍यप्रदेश सरकार नियमों अनुसार कार्य करने के निर्दश दिए. साथ बताए गए सभी निर्देशों का पालन करने को कहा पट्टेदार बताए गए नियमों का उल्‍लंघन करते पाया जाता है, तो उस पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए खदान की निरस्‍ती की जा सकती है.

ये दिए निर्देश

कलेक्‍टर ने सभी खदान पट्टाधारियों को मध्‍यप्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया. उन्‍होंने बताया कि सभी पर्यावरण विभाग की शर्तों अनुसार अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य है. सीएसआर के तहत स्‍वीकृत खदानों से प्राप्‍त लाभ का 2 प्रतिशत आसपास के लोगों के उथान के लिए खर्च किया जाए, जैसे ग्राम पंचायत के स्‍कूल, ग्राम पंचायत रोड, स्‍वास्‍थ्‍य की देखभाल अन्‍य सामाजिक हितों के कार्यों में खर्चा कर उनकी जानकारी कार्यालय में प्रस्‍तुत की जाए. साथ ही पर्यावरण विभाग की शर्तों अनुसार 250 वृक्ष प्रति हेक्‍टर लगाना अनिवार्य है.

खदान क्षेत्र की बाउण्‍ड्री पर तार फेसिंग लगी होनी चाहिए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. खदान क्षेत्र की सीमा दर्शाना के लिए सीमा चिन्‍ह के रूप मे पिलर स्‍थापित करें. राज्‍य शासन द्वारा निर्धारित कंपनियां/फर्म से डीजीपीएस सर्वे करवाया अनिवार्य हैं. खदान में ब्‍लास्टिंग से पूर्व शासन नियमानुसार प्रारूप 13 में जानकारी महानिदेशक खान सुरक्षा उदयपुर व इस कार्यालय को सूचित करें. माईनिंग प्‍लान के अनुसार स्‍वीकृत खदान में खनन कार्य किया जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details