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नीमच: न्यायालय ने एक मामले में सुनाई सजा, दो केस में याचिका खारिज - special public prosecutor

नीमच जिला अदालत ने तीन मामलों की अलग-अलग सुनवाई की. जहां एक मामले में सजा सुनाई गयी. तो दूसरे मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी.

Court sentenced in three different cases
कोर्ट ने तीन अलग अलग मामलों में सुनाई सजा

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Published : Oct 2, 2020, 2:36 AM IST

नीमच।सत्र न्यायाधीश ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कार खरीदने वाले को 15 साल की कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने कहा कि घटना करीब 5 साल पहले नीमच जिले की हिंगोरिया गांव के महिंद्रा शोरूम की है. हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले आरोपी ने खुद का नाम प्रकाशचंद्र और पता मंदसौर का देकर बोलेरो गाड़ी खरीदने का सौदा तय किया. जिसके लिये आरोपी ने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैंक ड्राफ्ट 7,93,253 का शौरूम में देकर बोलेरो गाड़ी खरीदी. बाद में बैंक ड्राफ्ट फर्जी निकला.

जिसके बाद शोरूम पार्टनर दीपक ने आरोपी के खिलाफ थाना नीमच सिटी में शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही आरोपी ने जिस लेपटॉप व प्रिंटर से फर्जी दस्तावेज तैयार किये थे.

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

वही दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अनुसूजित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत आठ साल की नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आमिर की जमानत अर्जी खारिज कर दी हैं. आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिसे पर विशेष लोक अभियोजक ने लिखित आपत्ति किये जाने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है.

विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला ने घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03 जुलाई 2019 की हैं. छतरपुर जिले से मजदूरी करने आया आदिवासी परिवार स्कीम नंबर 36 में झोपड़ी बनाकर रह रहा था. सुबह के लगभग 5 बजे आरोपी ने झोपड़ी के बाहर सो रही 8 वर्षीय पीड़िता के पास गया और उसे अपने साथ ले कर जाने लगा व उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. जब पीड़िता रोने लगी तो आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी ने न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया. जिसका विशेष लोक अभियोजक ने लिखित में विरोध कर तर्क रखे. जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी.

दहेज मांगने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ठाकुर की कोर्ट ने 7 लाख रूपये दहेज की मांग करने वाले आरोपी नदीमउल्हक अंसारी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई. अपर लोक अभियोजक शादाब खान ने घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में 04 जुलाई 2020 को रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी आरोपी से 6 साल पहले शादी हुई थी. ससुराल वालों ने दहेज के रूप में समय-समय पर उससे लाखों रूपये प्रताड़ित कर मांग लिए तथा जिसके बाद ससुराल वालों ने लालच में आकर फरियादीया के जीपीएफ खाते से 7 लाख रूपये निकलवाकर, उन्हे देने के लिए कहा व उसके द्वारा मना करने पर ससुराल वाले उससे नाराज हो गए व उससे बोलचाल बंदकर दी. इस दौरान आरोपी पीड़िता को धमकी देने लगा कि यदि उसने दहेज की मांग पूरी नही की तो उसे जिंदगी भर मायके ही रहना पड़ेगा व तलाक व जान से मारने की धमकी देने लगे.

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