नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने तेंदूखेड़ा तहसील और चांवरपाठा विकासखंड के बिल्थारी गांव और गोटेगांव तहसील के नगवारा गांव को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया है. इन स्थानों पर अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के चलते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार के प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी ने इन स्थानों के कंटेनमेंट एरिया को समाप्त करने का आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
मड़गुला गांव कंटेनमेंट एरिया घोषित
कलेक्टर ने गाडरवारा तहसील के सांईखेड़ा विकासखंड और मड़गुला गांव में कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित आरआरटी द्वारा किया जाएगा. कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.
मड़गुला गांव में एक युवती की कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. यह लड़की 19 जून को मुंबई से आई थी. कोरोना सैंपल लेने के बाद संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था. कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से मड़गुला के एक हिस्से में निवासरत कोरोना पेशेंट के आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित