मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

नरसिंहपुर : कोरोना पॉजिटिव मिलने पर गाडरवारा में बने दो कंटेनमेंट एरिया - Corona patient in Narsinghpur

नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के सुभाष वार्ड और जगदीश वार्ड में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से एरिया को कंटेनमेंट घोषित किया गया है.

Gadarwara
Gadarwara

By

Published : Jul 7, 2020, 4:44 PM IST

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने गाडरवारा के सुभाष वार्ड और जगदीश वार्ड के निवासी कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. गाडरवारा में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा. कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.

गाडरवारा के सुभाष वार्ड में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 3 जुलाई को दमोह शादी में गया था और वापस आया था. इसी तरह जगदीश वार्ड में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 30 जून को भोपाल शादी में शामिल होकर वापस आया, इन मरीजों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया गया था, जिनकी मेडिकल जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

  • कंटेनमेंट एरिया में सभी गतिविधियां और आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी, यहां के सभी निवासियों का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. इस एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी. कंटेनमेंट एरिया का पेरामीटर मुख्य रूप से कंट्रोल किया जाएगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा.
  • इस क्षेत्र के एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य के कर्मचारी स्क्रीनिंग करेंगे. कोविड- 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के कॉन्टेक्ट में आए सभी लोगों को अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जिससे कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके. इनका रोज फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक कोरोना संदिग्ध केस की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाए.
  • क्षेत्र को नियमित अंतराल पर सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी या एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाएगा. जिला दंडाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध व्यक्तियों के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड और पर्सनल हाईजीन के प्रॉटोकोल का पालन करने की हिदायत दी है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न व्यवस्थायें एवं दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं.
  • कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा. गाडरवारा के सुभाष वार्ड और जगदीश वार्ड के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने अलग दल का गठन भी किया है. कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रॉटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details