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नरसिंहपुर जिले में धारा 144, कोरोना से बचाव के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने बचाव के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत नरसिंहपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है.

dhara 144 impose in narsinghpur
नरसिंहपुर में धारा 144

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Published : Apr 9, 2021, 3:53 PM IST

नरसिंहपुर.कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने निर्देश जारी किए हैं. नरसिंहपुर जिला क्राइसिस मैनेजमेण्ट ग्रुप के सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद आगामी आदेश तक पूरे नरसिंहपुर जिले में धारा 144 लगा दी है. निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आने वाले तीन महीने तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. शनिवार एवं रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. जिले में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन रहेगा. इसके साथ-साथ जिले में रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का लॉकडाउन रहेगा.

  • भीड़ जुटाना प्रतिबंधित
  • जारी आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह में 50, शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगेे. जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे. उठावना और मृत्युभोज कार्यक्रम में भी 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. रेस्टोरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन वह Take Away यानी पार्सल/ पैक/ डिब्बा/ टिफिन में खाना दिया जा सकेगा. हॉल में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. दवा दुकानें, शासकीय शराब दुकानें, शासकीय राशन दुकानें खुली रहेंगी. समस्त सामाजिक और धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, मेले में सार्वजनिक रूप से लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा.

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  • की जाएगी कार्रवाई

वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए. इसीलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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