मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे आयोजित, प्रशासन ने लगाई रोक - narsinghpur collector

नरसिंहपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, जिले में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित नहीं किए जाएंगे. आगामी सभी त्योहार लोग अपने घरों में रहकर ही मनाएं.

No religious functions and festivals will be held in public places
सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक कार्य व त्यौहार नहीं होंगे आयोजित

By

Published : Aug 10, 2020, 12:38 PM IST

नरसिंहपुर। राज्य शासन के गृह मंत्रालय के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं. यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 के तहत जारी किया गया है. आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. जिसके चलते जिले में कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा. ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी.

आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी और ताजिया आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे. आदेश में अपेक्षा की गई है कि, वे आने वाले त्योहार जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, डोलग्यारस और मोहर्रम के अपने- अपने घरों में ही मनाएंगे. आदेश में कहा गया है कि, धार्मिक स्थलों पर कोविड- 19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि, एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों. साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details