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मासूम से दुष्कर्म करने वाले SAF जवान को फांसी, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला - नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह

नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नरसिंहपुर न्यायालय ने SAF जवान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

Narsinghpur District Court
जिला कोर्ट , नरसिंहपुर

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Published : Jan 29, 2020, 6:03 AM IST

Updated : Jan 29, 2020, 7:44 AM IST

नरसिंहपुर।पांच साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले SAF जवान को नरसिंहपुर न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. फांसी की सजा के बाद एसपी गुरुकरण सिंह ने कहा कि बच्ची से दुष्कर्म का मामला पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी. क्योंकि बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी. आरोपी तक पहुंचने में CCTV फुटेज ने अहम भूमिका निभाई थी.

दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का एलान

नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नरसिंहपुर न्यायालय ने दोषी करार दिया है. आरोपी SAF के जवान की सजा को लेकर नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने कहा कि आरोपी कोई भी हो उसे उसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए.

एसपी ने बताया कि अप्रैल 2019 में बच्ची से दुष्कर्म का मामला पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी. आरोपी ने मासूम को बुरी तरह से जख्मी कर कुकृत्य किया था. डीएनए टेस्ट ने आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया. पुलिस ने बड़ी ही इमानदारी से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और परिणाम आज सामने है. आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

Last Updated : Jan 29, 2020, 7:44 AM IST

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