नरसिंहपुर।जिले में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है. प्रधान न्यायाधीश एनके शर्मा की न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई है. शासकीय लोक अभियोजक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि, यह मामला इसलिए खास है क्योंकि इसमें मुंगवानी थाना पुलिस द्वारा बनाए गए 17 गवाह हैं. जो अपनी गवाही से पलट गए थे. लेकिन साक्ष्य में घटना की रात्रि मृतिका के साथ आरोपी शनिराम को कमरे में अंतिम बार देखा गया था.
आरोपी को आजीवन कारावास:मामले को लेकर बताया गया कि, आरोपी के हाथ खून से रंगे थे. मृतिका की मृत्यु कुल्हाडी मारकर की गई थी. आरोपी के पास से यह कुल्हाड़ी, फुलपैंट-शर्ट एवं नाखूनों पर रक्त पाया गया था. इस संबंध में प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य प्रमाणित पाए जाने के बाद न्यायालय ने संदेह से परे यह प्रमाणित मानते हुए कि केवल आरोपी ने ही अपनी पत्नी शिवकली की धारदार हथियार से हत्या की है. इस बात को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
पति ने काटी नाक:श्योपुर में शराबी शौहर ने अपनी पत्नी की नाक हासिए से काटकर भाग निकला. पत्नी ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र दिया है. मामला अगरा थाना क्षेत्र का हैं, यहां मायके में रह रही नवविवाहिता के सोहर ने शनिवार को अपनी पत्नी की नाक काट दी. घटना उस वक्त की है. जब पति पत्नी दोनों खेत पर फसल काटने के लिए गए थे. इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कोई नोकझोंक हो गई. शराबी पति ने अपनी पत्नी सरोज आदिवासी की फसल काटने वाले फसल से पत्नी पर बाहर कर दिया. जिसमें पत्नी की नाक पूरी तरीके से काट दी घटना के बाद आरोपी पति आमिर आदिवासी मौके से फरार हो गया.