नरसिंहपुर।प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले में शेष पात्र हितग्राहियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन कराया जाना है. इसके लिए अपर कलेक्टर विकास और सीईओ जिला पंचायत केके भार्गव ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, ये निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर और जिला प्रबंधक सीएससी को दिये हैं.
पात्र हितग्राहियों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड, अपर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश - Additional Collector Development
प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में शेष पात्र हितग्राहियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन कराया जाना है. इसके लिए अपर कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत ने आवश्यक निर्देश दिए हैं.
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जिले में शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश
जारी निर्देशों में कहा गया है कि पंजीयन कार्य में कोविड-19 की सुरक्षा गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए पात्र हितग्राहियों के घर-घर जाकर चिन्हित सभी हितग्राहियों का पंजीयन किया जाए, संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक आगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सीएससी, व्हीएलआई के सहयोग से पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीयन करवाएं. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पंजीयन सुनिश्चित किया जाए. निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और की गई कार्रवाई की प्रगति अवगत कराया जाए.