नरसिंहपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत केके भार्गव ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत रीछई की प्रधान/सरपंच रूकमणी बाई को पद से हटाने और पंचायत सचिव मनीषा विश्वकर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सीईओ जनपद करेली को दिए हैं.
सरपंच को मप्र ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया है. ग्राम पंचायत सचिव रीछई को मप्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व कदाचरण के कारण निलंबित किया गया है.