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नरसिंहपुर: कलेक्टर ने गोटेगांव के बौछार गांव में बनाया कंटेनमेंट जोन

जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने गोटेगांव तहसील के ग्राम बौछार के वास्तविक क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है.

District Collector declared Containment Area at Village Bauchhar in Gotegaon
कलेक्टर ने गोटेगांव के ग्राम बौछार में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया

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Published : Jul 16, 2020, 9:34 PM IST

नरसिंहपुर। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने गोटेगांव तहसील के ग्राम बौछार के वास्तविक क्षेत्र में रह रहे कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.

गौरतलब है कि विकासखंड गोटेगांव के बौछार गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण उसे कोविड केयर सेंटर गोटेगांव में भर्ती किया गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सुभाष वार्ड श्रीधाम कॉलोनी करेली के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. आज 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 10 निगेटिव हैं.

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