मुरैना। बिजली मीटर चोरी की शिकायत के बाद भी एफआईआर नहीं लिखना पुलिस को भारी पड़ा. सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा कायम नहीं किया था. बिजली मीटर के अभाव में कंपनी उपभोक्ता को अनाप-शनाप बिल जारी करती रही. इस प्रकरण में अभिभाषक ने सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर की. इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए केस रजिस्टर्ड करने के आदेश दिए हैं.
मामला अप्रैल 2021 का है :एडवोकेट नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मामला अप्रैल 2021 का है. ये मामला बिजली मीटर चोरी करने तथा अनाप- शनाप बिजली बिल देने, डराने -धमकाने और जबरन फर्जी बिलों की वसूली के लिये दवाब डालने तथा परेशान करने का था. जब इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. विद्युत वितरण कंपनी मुरैना ने सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों को फोर्सली क्लोज कर डराना- धमकाना और आतंकित कर ब्लेकमेल करना जारी रखा.
कर्मचारी उखाड़ ले गए बिजली मीटर : जब अधिक शिकायतें हुईं तो संबंधित बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी एडवोकेट का 3 फेज का बिजली का मीटर उखाड़ कर चोरी करके ले गये, जबकि सीएम हेल्पलाइन पर ही बिजली कंपनी ने केवल 2 दिन पहले ही उपभोक्ता के परिसर मे 3 फेज बिजली का मीटर लगा होना बताया गया. इसकी शिकायत थाना सिटी कोतवाली थाने को दी गयी. इसके बाद FIR सितम्बर 2021 में दर्ज की गयी. इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर पुलिस के खिलाफ दर्ज की गयी. इस पर सिटी कोतवाली थाने से अभिषेक जादौन ने पहले फोन से और बाद में उसी दिन घर आकर फरियादी नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने के लिये डराया धमकाया और कहा कि क्यों अनावश्यक शिकायते करते हो.
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सीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई :ये मामला सीजेएम के न्यायालय में पेश किया गया. लेकिन पूर्व वाले सीजेएम ने आईपीसी की धारा 166,166(क),217 सभी धाराओं को असंज्ञेय अपनी आर्डर शीट में लिखा और तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी आरती चराटे और शैलेन्द्र गोविल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का आदेश देने से इंकार कर दिया. इस पर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा क्रिमिनल रिवीजन सत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल की. मुरैना सत्र न्यायालय ने अभिभाषक के तर्क और बहस सुनने के बाद DGP,मुख्य सचिव, IG,SP, CSP और कोतवाली TI को नोटिस जारी करने तथा अगली तारीख पर हाजिर होने का आदेश जारी किया है.(Notice issued to top police officers) (No FIR of electricity meter theft)