मुरैना। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय गूंगी-बहरी पीड़िता और उसकी छोटी बहन 11 मई 2019 को अपने घर में अकेली थी, उनकी ताई ऐंती गाँव में शादी में गई हुई थीं. 14 मई को ताई घर लौटीं, तब पीड़िता की छोटी बहन ने बताया कि रिश्ते में फूफा लगने वाले संतोषी रजक पुत्र लालपत निवासी चंबल कॉलोनी के पीछे अलापुर जौरा ने गूंगी- बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है.
MP Morena News गूंगी-बहरी किशोरी से दुष्कर्म करने वाले फूफा को आजीवन कारावास की सजा - गूंगी बहरी किशोरी से दुष्कर्म
मुरैना जिले की जौरा तहसील के अलापुर गाँव में 2019 में गूंगी- बहरी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी फूफा को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनुज त्यागी ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गिरजेश खत्री ने की. life imprisonment in rape, Fufa sentenced life imprisonment, Rape deaf and dumb girl
ताई ने दर्ज कराया था केस : ताई ने पीड़िता को साथ ले जाकर जौरा थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ दुभाषिए के माध्यम से पीड़िता के कथन भी कराये. विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी संतोषी को दोषी करार दिया और आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया. life imprisonment in rape, Fufa sentenced life imprisonment, Rape deaf and dumb girl