मुरैना। मुरैना जिला न्यायालय में वर्ष 2017 में हुई एक हत्या का प्रकरण चल रहा है. इस मामले में गवाहों के समंस, वारंट कोर्ट से लगातार जारी होते रहे. लेकिन सिविल लाइन थाने से यह वारंट और समंस नहीं कराए गए. इस कारण कोर्ट के बार-बार कहने पर भी हत्या के इस मामले में महत्वपूर्ण गवाहियां नहीं हो पा रही थीं. बताया गया है कि इसे लेकर कोर्ट ने सिविल लाइन थाना प्रभारी से लेकर एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अफसरों को पत्र भी लिखे.
वारंट की तामीली नहीं हो सकी :यह भी बताया जाता है कि 2 नवंबर तक वारंट और समंस की तामीली नहीं हो पाई. इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानते हुए जिला न्यायालय ने गुरुवार को सिविल लाइन थाना प्रभारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है. इससे पहले बुधवार को 2018 की बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने के केस में कई मूल दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए. 28 अप्रैल को कोर्ट ने टीआई सिविल लाइन को दस्तावेज पेश करने के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन 2 नवंबर तक यह दस्तावेज कोर्ट नहीं पहुंचे.